धारा 80/143 के बिना प्टालिंग अबैध/गैरकानूनी, भवन मानचित्र पास कराने को जेई नही!
तिलहर/शाहजहाँपुर-धारा-80/143 के बिना प्लाटिंग कर बेचना गैरकानूनी है क्यूंकि यह सरकार के राजस्व विभाग का भारी नुकसान कर रहा है लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान, भवन मानचित्र को पास कराए बिना इमारतो का निर्माण कराना है! सारी कोशिशो के बाद भी आम आदमी भवन निर्माण कराने के लिए मानचित्र पास नही करा पा रहा है!
लेकिन अफसोस कि प्लाटिंग को अबैध घोषित कर JCB से खत्म करना आसान है जबकि इससे भी कई आसान है भवन मानचित्र पास कराने के लिए एक JE की तैनाती जो कि विगत वर्षो से अब तक नही हो सकी!
माना जाता है कि ऐसे पालिका प्रशासन व स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के चलते ईमानदारी से खरीदी गई प्लाट पर भवन निर्माण को अबैध बना कर अपराध करवाया जा रहा है!
