हज़ यात्रा के दौरान नही कर सकेगे व्यवसाय या अन्य कोई खुराफात!
हज के दौरान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वराह की मस्जिदो में झंण्डा पोस्टर, बैनर, धरना आदि वर्जित!
CRS शाहजहाँपुर-जिला प्रशासन के माध्यम से उ० प्र० हज समिति ने हज 2024 के हज यात्रियों के लिए सख्त और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं! आदेशो के पालन में जिला प्रशासन प्रेस नोट जारी करते हुए बताया है!
हज कमेटी ऑफ इंडिया मुम्बई के सर्कुलर 15 के संदर्भ में भारत के महावाणिज्य दूतावास जेद्दाह ने हज 2024 के हज यात्रियों के लिए कुछ विशेष चेतावनी निर्गत करते हुए निर्देश दिए है जिसमें (1) हज बीजा पर तीर्थ यात्रियों द्वारा किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियाँ करना सख्त वर्जित हैं, ऐसा करने की कोशिश भर से उन्हे स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता है!
(2)मक्का़ मुकर्रमा और मदीना मुनव्वर्राह की पवित्र मस्जिदो पर
झंण्डे या किसी प्रकार के बैनर फहराना, मस्जिदो के फर्श पर पड़ी दूसरो की वस्तुओं को उठाना, सऊदी सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस या झगड़ा करना,धरना करना या सऊदी अरब के कानूनो के तहत किसी भी प्रकार की नारेबाजी बर्जित है! ऐसा करने पर हज तीर्थ यात्रियों को सऊदी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है या यहाँ तक कि सऊदी अरब की यात्रा पर भारी जुर्माना या स्थाई प्रतिबंध की संभावना के साथ निर्वासित किया जा सकता है!
उपर्युक्त गंभीर मुद्दो को ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया गया है कि हज 2024 के हज यात्रियों को जारी इन नवीनतम दिशानिर्देशो के वारे में जागरुक करने के लिए जिले के 2 हज यात्रा ट्रेनिंग सेंटरो को भी निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें जिला मुख्यालय स्थित मदरसा नूरऊल हुदा तथा तिलहर स्थित मदरसा दीनियात तालीमुल कुरान शामिल हैं!
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