गैरकानूनी कार्यवृति पर अधिशासी अधिकारी को आयोग का नोटिस!
10 अप्रेल को साक्ष्य के साथ पेशी पर तलब!
CRS तिलहर/शाहजहाँपुर-तिलहर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को, अल्पसंख्यक आयोग ने 10 अप्रेल 22 को साक्ष्यो का साथ आयोग के समक्ष हाजिर होने का नोटिस भेज दिया! मामला नगर के मो० कच्चा कटरा स्थित मदरसा शमसिया फैजाने हाथम के पास पैतृक सम्पत्ति से जबरन टीन शेड उखाड़ फेकने का बताया जा रहा है!
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की धारा-9 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद तिलहर को भेजे गए सम्मन में प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति भूमि पर बने टिन शेड को अराजक तत्वो के दबाव में अबैध तरीके से गिराए गए टिन शेड पुननिर्माण एंव भूमि की पैमाईश कराए जाने से सम्बन्धित है!
सम्मन में यह भी बताया गया है कि दिए गए निर्देशानुसार उक्त समय पर हाजिर न होने पर उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग अधिनियम 1994 की धारा-15 के अन्तर्गत आयोग के किसी आदेश या निर्देश की अवहेलना करना, भारतीय दंण्ड संहिता-1860 (अधिनियम संख्या 45 सन 1860 की धारा-174,175, 176,178.179 व 180) के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध है!
विदित हो कि गैरकानूनी तरीके से पालिका द्वारा टिन शेड उतारे जाने की शिकायत पर उक्त प्रकरण का आयोग में मामला चल रहा है जिसमें 10 अप्रेल 2022 को अपराहंत 3 बजे सुनवाई होना सुनिश्चित किया गया है, जहाँ नगर पालिका तिलहर के अधिशासी अधिकारी तिलहर को साक्ष्यो सहित हाजिर होने का सम्मन भेजा गया! पैतृतक सम्पत्ति की आराजी से पालिका प्रशासन द्वारा किस अधिकार/निर्देश के तहत टिन शेड को हटाया गया के रूप में साक्ष्यो की मांग की गई है!
सूत्रो की माने तो तिलहर नगर स्थित तमाम पालिका सम्पत्तियों अबैध रूप से अतिक्रमण ही नही बल्कि पूरी तरह से गैरकानूनी ढ़गं से इमारतो का निर्माण तक रातो रात पालिक की मिलीभगत से करा दिया परन्तु उन पर शिकायतो के बाद भी कोई कार्यवाही होती नज़र नही आती परन्तु अधिशासी अधिकारी, सत्ता बाहुबल के दबाव में या फिर दो्षभावना के चलते किसका अतिक्रमण कब तोड़ने चलदें पता नही जिसे बाबा का बुल्डोजर नाम देकर नगर के गरीब और मिडिल क्लास पर भय बनाया जा रहा है!
